Supreme Court: निचली अदालत से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पहुंचे तलाक के इस मामले ने जजों को भी हैरान कर दिया. बेंच के सामने जब फरियादी ने कहा वह हर दिन महज 325 रुपये दिहाड़ी कमाता है, ऐसे में 12,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा इस बात पर भरोसा करना नामुमकिन है.
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'जज साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', सुप्रीम कोर्ट में पति की गुहार पर क्या हुआ? https://ift.tt/uwmBfCF
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