Monday, 3 March 2025

दलितों पर व्यंगात्मक नाटक के मंचन पर दर्ज हुई थी FIR, हाई कोर्ट ने छात्रों को दी राहत https://ift.tt/LMFSV3v

Karnataka High Court verdict: हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि प्राथमिकी एससी/एसटी समुदाय के किसी सदस्य द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि छात्रों ने जानबूझकर दलित समुदाय के सदस्यों को अपमानित या धमकाने की कोशिश की थी.

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