सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्यों को कोटा के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है क्योंकि वे सामाजिक रूप से विविधता वाला वर्ग हैं. चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने एक के मुकाबले छह मतों के बहुमत से फैसला दिया.
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