Kanyadan: इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह में कन्यादान की रस्म समापन के लिए जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कन्यादान हुआ है या नहीं हुआ है, इससे किसी मामले पर फर्क नहीं पड़ेगा.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/zD86wI0
No comments:
Post a Comment