सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने जो किया उससे हम आश्चर्यचकित हैं, (ऐसी) क्या चिंताजनक तात्कालिकता है. सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय नहीं देने पर सवाल उठाया और कहा कि सामान्य अपराधी भी कुछ अंतरिम राहत का हकदार होता है.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/d0XzgcJ
No comments:
Post a Comment