'रेप पीड़िता बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं', मूक-बधिर से दरिंदगी के मामले में कोर्ट का फैसला
https://ift.tt/jRMJnN9
Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन शोषण की शिकार महिला को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का है.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/CqewKbd
No comments:
Post a Comment