UP Crime News: अदालत ने दोषी मोहम्मद अफजल पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ बनने के बाद राज्य में मामले तो कई दर्ज हुए हैं लेकिन यह प्रदेश का पहला मामला है जिसमें दोषी को सजा हुई है.
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