कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक दुर्लभ मामले में महिला को 35 हफ्ते के बाद गर्भ गिराने की अनुमति दे दी. एक मेडिकल बोर्ड को भ्रूण में विकृतियों का पता लगा था, जिसके आधार पर अदालत ने यह अनुमति दी.
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