इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP सरकार से 108 और 102 एंबुलेंस सेवा के ड्राइवरों और अन्य स्टाफ की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की जानकारी तलब की.
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