Sunday, 14 November 2021

जज ने कहा- 'पति हर बार नहीं होता गलत', तलाक केस में कोर्ट ने शख्स को दी बड़ी राहत https://ift.tt/eA8V8J

सेशन कोर्ट (Sessions Court) ने निचली अदालत द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये के गुजाराभत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया. सत्र अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के विवाद में हर बार पति गलत नहीं होता है, इसलिए अदालतों को पुरुष का पक्ष भी सुनना चाहिए.

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