दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विशेष मामले की सुनवाई करते वक्त 22 सप्ताह की गर्भवती महिला को एबोर्शन करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अगर बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे कई उपचारों का सामना पड़ेगा.
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