परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया है. अब कोई भी पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं कर पाएगा. चालान करने के लिए अब उन्हें इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी. वहीं, 15 दिनों के भीतर चालान भेजना होगा.
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