अपने आदेश में ऐतिहासिक मैसूर विश्वविद्यालय (Mysore University) ने कैंपस में शाम 6.30 बजे के बाद छात्राओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था. शहर में गैंग रेप की घटना की पृष्ठभूमि में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश के बाद छात्राओं में नाराजगी देखी गई थी.
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