Gulshan Kumar Murder Case: बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि दोषी अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को एक हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा. उसे अपना पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में सबमिट करना होगा.
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