मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व जिला न्यायाधीश के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीखी टिप्पणी की. पूर्व जज ने एक जूनियर अधिकारी को आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजे और इस आचरण को 'फ्लर्ट' के रूप में सही ठहराया था.
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